जम्मू कश्मीर : धारा 370 को हटाने की ओर बढ़ा और एक कदम, सुप्रीम कोर्ट करेगी 2 अप्रैल को सुनवाई
Jammu Kashmir Now Hindi   15-Jan-2019

 
 
 
सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 को हटाने के लिए की गयी अपील को स्वीकार कर लिया। चीफ जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला किया कि इसकी सुनवाई 2 अप्रैल को पहले से तय विजयालक्ष्मी झा द्वारा दायर केस के साथ ही की जायेगी। जोकि इस मुद्दे ही जुड़ा है। दरअसल बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को हटाने के लिए पीआईएल फाइल की थी। अश्विनी ने अपनी पीआईएल में न सिर्फ धारा 370 को रद्द करने की अपील की है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग संविधान को भी खारिज करने की अपील की है।
 
पीआईएल के मुताबिक धारा 370 एक टेम्पररी प्रावधान था, जोकि 1954 में स्वत: ही खत्म हो जाना चाहिए था, जब जम्मू कश्मीर राज्य का अधिमिलन पूर्ण हो गया था। या फिर इसको अधिकतम 1957 में समाप्त हो जाना चाहिए था, जब जम्मू कश्मीर की राज्य संविधान सभा भंग कर दी गयी थी।


पीआईएल दायर करने वाले बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय
 
 
अश्विनी उपाध्याय ने अपील की है कि जम्मू कश्मीर का संविधान न सिर्फ भारत के संविधान की सुपरमेसी यानि सर्व-श्रेष्ठता की चुनौती देता है, बल्कि ये एक देश-एक संविधान-एक राष्ट्रगान और एक ध्वज के सिद्धांत के भी खिलाफ है।
 
 
बीजेपी नेता ने जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के अनुच्छेद 6,7,8 और 144 को भी देश के संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों, न्याय की समता, अवसर की समानता (शिक्षा, बिजनेस, प्रॉपर्टी स्वामित्व के अधिकार और जानने के अधिकार) के विपरित मानते हुए उनको हटाने की मांग की है। बहरहाल मामला अब सुप्रीम कोर्ट की अदालत में है, जिसकी पहली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।