J&K में बच्चों की अवैध हिरासत का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई 5 नवंबर तक स्थगित- सुप्रीम कोर्ट
   15-अक्तूबर-2019

 
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में बच्चों की अवैध हिरासत में होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई 5 नवंबर तक स्थगित कर दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमना की बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इनाक्षी गांगुली द्वारा दायर याचिका का जवाब देने के लिये समय मांगा। जिसके बाद जज एनवी रमना ने केके वेणुगोपाल को दायर याचिका का जवाब देने का समय देते हुये सुनवाई 5 नवंबर तक स्थगित कर दी। दरअसल बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाक्षी गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद नाबालिगों को हिरासत में रखा गया था।
 
जम्मू-कश्मीर जुवेलाइन जस्टिस कमेटी ने सितंबर के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें लिखा था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद 144 नाबालिग बच्चे गिरफ्तार हुये थे। जिनमें से कुछ को उसी दिन छोड़ दिया गया और कुछ बच्चों को (देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2013) के प्रावधानों के तहत रखा गया था। लेकिन कोई भी बच्चा अवैध रुप से हिरासत में नहीं था। कमेटी ने डीजीपी की रिपोर्ट का हवाला देते हुये कहा ऐसा अक्सर होता है , जब नाबालिग बच्चे पथराव जैसी घटना में पकड़े जाते है। तो उन्हें पकड़कर हम घर भेज देते है।