यूके हाईकोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बड़ा झटका, हैदराबाद निजाम फंड केस में कोर्ट ने भारत पक्ष में सुनाया फैसला
    02-अक्तूबर-2019
यूनाइटेड किंगडम हाईकोर्ट ने 1947 में हैदराबाद निजाम द्वारा नेटवेस्ट बैंक में जमा कराये फंड पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस केस को कोर्ट में ले जाने वाले पाकिस्तान को इससे एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल 1947 में हैदराबाद निजाम ने पाकिस्तान को 1,007,940 पौंड की आर्थिक सहायता नेटवेस्ट बैंक में जमा करायी थी। लेकिन बाद में निजाम ने भारत में विलय कर लिया था। जिसके बाद से इस फंड पर मालिकाना हक की लड़ाई चल रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच मालिकाना हक की लड़ाई के चलते सितंबर 1948 में इस फंड को फ्रीज़ कर दिया गया था। ये फंड पिछले 72 सालों में बढ़कर करीब 35 मिलियन पौंड हो चुकी है।
 
 
पाकिस्तान का दावा था कि चूंकि हैदराबाद के तत्कालीन निजाम उस्मान अली खान ने पाकिस्तान को ये आर्थिक सहायता देने के लिए नेटवेस्ट बैंक में जमा कराये थे।
 
लेकिन यूके हाईकोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 35 मिलियन पौंड का मालिकाना हक भारत को सौंपने का आदेश दिया है। जाहिर है पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और झटका लगा है।