केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जल्द होगा लोकायुक्त का गठन, भ्रष्टाचारियों पर लगेगी लगाम
   28-नवंबर-2019

 
जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये जल्द ही लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम लागू होगा। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अधिनियम लागू करने के लिये पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति 13 दिसंबर तक उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौपेंगी। जम्मू-कश्मीर में लोकायुक्त के गठन के बाद प्रशासन के अंदर बैठे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगेगी।
 
उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता कानून न्याय एवं संसदीय मामलों के सचिव करेंगे। वहीं समिति के 4 अन्य सदस्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक, महाप्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त सचिव और कानून न्याय एवं संसदीय विभाग के दो अधिकारी होंगे।
 
क्या है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ?
 
 
लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किया था, इसी के साथ ही यह विधेयक अधिनियम बन गया था। यह अधिनियम एक भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी समिति बनाने की अनुमति देता है। इस समिति का कार्य सरकारी कर्मचारी के खिलाफ पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार या ईमानदारी में कमी के आरोपो की जांच करना है। यह संस्था स्वतंत्र है, लोकपाल का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत और लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राज्य होता है |
 
बता दें कि अभी हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि जम्मू-कश्मीर के कुछ भष्टाचारी नेता जल्द ही जेल जायेंगे। उन्होंने कहा कि भष्टाचारियों के खिलाफ जांच जारी है।