जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 371 लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं- गृह मंत्रालय
   15-दिसंबर-2019

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जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 371 लागू किये जाने से जुड़ी खबरों का गृह मंत्रालय ने खंडन करते हुये इसे गलत करार दिया है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने शनिवार को जानकारी देते हुये बताया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 371 को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स गलत और निराधार हैं।
 
 
 
 
 
क्या है अनुच्छेद 371?
 
देश के करीब 10 राज्यों में अनुच्छेद 371 के विभिन्न प्रावधान लागू है। इसे 1974 में संविधान के 32 वें संशोधन में शामिल किया गया था। इस अनुच्छेद की बदौलत केंद्र सरकार संबंधित राज्यों में विकास, सुरक्षा से संबंधित काम कर सकती है। नागालैंड में इसके तहत कई खास रियायतें हैं। इसी कारण नॉर्थ-ईस्ट में इस अनुच्छेद को लेकर अधिक चर्चा रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका दायरा सिर्फ वहां तक ही सीमित है। इसके अंतर्गत नागालैंड , असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा , अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात तक को भी सुविधा हासिल है।
 
सबसे अधिक अधिकार नागालैंड को हासिल हैं, जहां बाहर से कोई जाकर जमीन नहीं खरीद सकता और संसद से पास कई कानून अब भी लागू नहीं होते। इसी तरह सिक्किम में जमीन पर ना सिर्फ पूरी तरह स्थानीय लोगों को संरक्षण मिला है, बल्कि इससे जुड़े मसले सिक्किम से बाहर की अदालत में भी नहीं जा सकते हैं। इसी तरह 371 अनुच्छेद के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक के 6 जिलों को विशेष अधिकार मिला हुआ है। इसके अंतर्गत इनके लिये अलग बोर्ड गठित है और सरकारी नौकरियों में भी छूट मिलती है।