आर्टिकल 35A को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर, पीड़ित बाल्मीकि समाज ने की विधानसभा चुनाव में वोटिंग अधिकार भी मांग
   11-अप्रैल-2019
 
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से जुड़े संविधान के आर्टिकल 35A को हटाने की मांग को लेकर पहले से केस लंबित है। जिसकी सुनवाई की तारीख अभी तक तय नहीं हो पायी है। लेकिन इस बीच जम्मू में बसे बाल्मीकि समाज ने एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। जिसमें आर्टिकल 35A को हटाने की मांग की गयी है। जम्मू के गांधीनगर एरिया में बाल्मीकि कॉलोनी निवासी अजीत कुमार, कौशल्या, नीलम, इंद्रजीत सिंह, कुलविन्दर और सूरज इसमें याचिकाकर्ता हैं। हालांकि इस याचिका लिस्टिंग अभी तक नहीं हो पायी है।
 
 
विधानसभा में वोटिंग अधिकार की मांग
 
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर विधानसभा में वोटिंग का अधिकार दिये जाने की मांग की है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक स्टेट सब्जेक्ट को ही राज्य विधानसभा में वोट का अधिकार है। चूंकि आर्टिकल 35A के चलते बाल्मीकि समाज के लोगों को अभी तक परमानेंट रेज़िडेंट सर्टीफिकेट नहीं मिल सका। जिसके चलते पिछले 60 सालों ने करीब 500 परिवारों को राज्य की विधायिका के लिए वोट के अधिकार से वंचित रखा गया है। गौरतलब है कि देश के नागरिक होने के नाते इन लोगों को लोकसभा चुनाव में वोट का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन राज्य में नहीं..। जिसमें सबसे बड़ी बाधा आर्टिकल 35A है।