जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A ने चकनाचूर कर दिये बाबा साहेब अंबेडकर के तमाम सपनें
   14-अप्रैल-2019
 
 
संविधान निर्माण के दौरान बाबा साहेब अंबेडकर का एक ही सपना था, 1. एकीकृत भारत, 2. दलित उद्धार, समता और समानता, 3. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत का संविधान सर्वोपरि हो, 4. महिला उत्थान का सपना। आजादी के 71 साल बीत जाने के बाद बाबा साहेब का ये सपना जम्मू कश्मीर में पूरा होता नज़र नहीं आता। जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा शुरू होते ही, अंबेडकर की कल्पना के विपरीत एक अलग भारत दिखाई देता है। जहां दलितों दोयम दर्जें के नागरिक हैं, जहां महिलाओं के अधिकारों पर डाका डाला गया है। जो सेक्यूलर भारत के सपने का विरोधी है, जहां आज भी एकीकृत भारत के खिलाफ कानून पनप रहे हैं। ये वहीं दुःस्वप्न है जिसके लिए संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ते वक्त बाबा भीमराव अंबेडकर ने आगाह किया था। बाबा साहेब जानते थे कि आर्टिकल 370 देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, हुआ भी वहीं।
 
 
एकीकृत भारत और संविधान के विरूद्ध है धारा 370 और 35A
 
 
आज महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर में घोर अलगाववादी प्रचार करते नज़र आते हैं कि धारा 370 ही वो पुल है जिसके सहारे जम्मू कश्मीर औऱ भारत का रिश्ता टिका हुआ है। जोकि सरासर गलतबयानी है, भारत के संविधान का मज़ाक है। दरअसल जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद भारत का संविधान वहाँ पूरी तरह से लागू होना चाहिए था I यही संविधान निर्माता डॉ अंबेडकर की भी इच्छा थी, इसीलिए अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान कहा गया। इतना अस्थायी कि उसे समाप्त करने के लिए संसद में जाने की आवश्यकता भी ना पड़े , भारत का संविधान लागू होने के बाद केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही इसे हटाने का प्रावधान किया गया था।
 
 
 
स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर की जनता भारत में ठीक उसी तरह से रहना चाहती थी, जिस तरह से शेष भारत की जनता I आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रवादी आंदोलन, प्रजा परिषद, ने जम्मू-कश्मीर में यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था। गले में डा राजेन्द्र प्रसाद जी का चित्र, एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में भारत का संविधान लिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने यह अद्भुत आंदोलन किया था।
 
 
 
किंतु 1952 में नेहरु जी ने शेख के अलगाववादी मंसूबों के सामने घुटने टेक दिए I जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा स्वीकार कर लिया और जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू नहीं हो पाया।
 
जाहिर है ये डॉ अंबेडकर के सपनों के साथ सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ है। हम तभी डॉ अंबेडकर के सपनों के साथ न्याय कर पायेंगे जब इसको हटाया जायेगा।
 
 
 
 
संविधान सभा में अंतिम भाषण देते हुए डॉ अंबेडकर
 

दलित उत्थान के खिलाफ है धारा 370 और 35A
 
 
 
जम्मू कश्मीर में धारा 370 के चलते अनुसूचित जनजाति को विधानसभा एवं पंचायती चुनावों में आरक्षण नहीं मिल पाता । धारा 370 के तहत लागू किया गया अनुच्छेद 35A की शिकार जम्मू कश्मीर की स्थाई निवासी अनुसूचित जातियाँ (S.C) हैं। जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासी S.C भी अनुच्छेद 35A की वजह से अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं क्योंकि राज्य में विधान सभा में अनुचित ढंग से अनुसूचित जाति के लिये सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया को साल 2031 तक स्थगित कर दिया गया है जब कि साल 1987 के बाद कम से कम २ सीटें बढ़ाने की आवश्कता बन गई थी पर यहाँ भी न्यायलय कुछ नहीं कर सकता है l
 
 
35 A का शिकार वाल्मीकि समुदाय
 
 
जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारी जो सबकी गन्दगी साफ करते हैं, वे खुद कानूनी गंदगी का शिकार हैं।
लगभग शरणार्थियों जैसा जीवन जीने को मजबूर वाल्मीकि समुदाय के लोग जिन को सरकार द्वारा पंजाब से 1957 जम्मू कश्मीर में बुलाया गया था, आज 60 साल के बाद भी मूलभूत स्थानीय अधिकारों से से वंचित हैं। इनके बच्चे उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त तो कर सकते हैं, परन्तु अनुच्छेद 35A की आड़ में बनाये गए नियमों की वजह से उनके पास सफाई कर्मचारी बनने के अलावा और कोई चारा नहीं।
 
 
 
गाँधी और आंबेडकर के इस देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भी एक सफाईकर्मी का बेटा चाहे कितना भी पढ़ ले, जम्मू कश्मीर राज्य में उसको सरकार सिर्फ झाड़ू उठाकर जम्मू की सड़कें और गन्दगी साफ़ करने की नौकरी ही दे सकती है l ये लोग न तो सरकारी नौकरी कर सकते और न ही किसी सरकारी उच्च शिक्षा या प्रोफेशनल कोर्स, जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते और न ही विधान सभा में चुनाव लड़ सकते हैं और वोट भी नहीं डाल सकते हैं ।
 

 
जम्मू कश्मीर में बाल्मीकि समाज के लिए आजादी और संविधान के कोई मायने नहीं हैं
 
 
 
महिला अधिकारों के शोषक है धारा 370 और 35A
 
 
देश में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं लेकिन विडंबना यह है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ की स्थाई निवासी महिला ( PRC रखने वाली महिला ) चाहे किसी भी धर्म से हो, यदि किसी बिना PRC वाले व्यक्ति से विवाह करती है तो अपने राजनीतिक, शैक्षणिक और सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित हो जाती है । एक तरह से जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासियों की आधी अबादी अपने मानवाधिकारों से भी वंचित है l
 
 

"बच्चों की सुरक्षा के लिए पोक्सो एक्ट और महिलाओं के रक्षा के लिया बने एंटी रेप कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाते "
 
 
इनके बच्चे , जम्मू कश्मीर में ही पैदा होने के बावजूद, अपनी माँ की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में,जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ नहीं सकते हैं l वे राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नौकरी नहीं कर सकते है और राज्य में विधानसभा और अन्य स्थानीय चुनाव ना तो लड़ सकते हैं और ना ही उनमे वोट कर सकते हैं l
 
 
 
 
संविधान निर्माण के दौरान अंबेडकर ने तमाम प्रिंसली स्टेट को Equal Status और Prestige दिये जाने के पक्ष में थे। भारत के साथ अधिमिलन के बाद किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेट्स देने के एकदम खिलाफ थे। संविधान सभा की डिबेट पढ़ने पर पता चलता है कि डॉ अंबेडकर किसी भी स्टेट को किसी दूसरे स्टेट से ज्यादा अधिकार दिये जाने के विरोधी थे। डॉ अंबेडकर के शब्दों में-
 
 
“The Draft Constitution is criticized for having one sort of constitutional relation between the Centre and the Provinces and another sort of constitutional relations between the Centre and the Indian States. The Indian States are not bound to accept the whole list of subjects included in the Union List but only those which come under Defence, Foreign Affairs and Communications. They are not bound to accept subjects included in the Concurrent List. They are not bound to accept the State List contained in the Draft Constitution. They are free to create their own Constituent Assemblies and to frame their own constitutions. All this, of course, is very unfortunate and, I submit quite indefensible. This disparity may even prove dangerous to the efficiency of the State. So long as the disparity exists, the Centre's authority over all-India matters may lose its efficacy. For, power is no power if it cannot be exercised in all cases and in all places. In a situation such as maybe created by war, such limitations on the exercise of vital powers in some areas may bring the whole life of the State in complete jeopardy. What is worse is that the Indian States under the Draft Constitution are permitted to maintain their own armies. I regard this as a most retrograde and harmful provision which may lead to the break-up of the unity of India and the overthrow of the Central Government. The Drafting Committee, if I am not misrepresenting its mind, was not at all happy over this matter. They wished very much that there was uniformity between the Provinces and the Indian States in their constitutional relationship with the Centre. Unfortunately, they could do nothing to improve matters. They were bound by the decisions of the Constituent Assembly, and the Constituent Assembly in its turn was bound by the agreement arrived at between the two negotiating Committees.” (p. 42, CAD, vol. 2)

 
 
भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ है धारा 370 और 35A
 
 
14 मई, 1954 को बिना संसद की मंजूरी के भारतीय संविधान में संशोधन कर कथित रूप से, सिर्फ राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा, अनुच्छेद 35A के नाम से एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया, जो असंवैधानिक है और जिस का जन्म ही अवैध है l यह अनुच्छेद भारत के मूल संविधान में अनुछेद 35 के बाद नहीं मिलता है , बल्कि यह अनुच्छेद संविधान के साथ जोड़े गए एक अपेंडिक्स / परिशिष्ट में मिलता है l
 
 
 
जम्मू कश्मीर की अब तक की सरकारों ने इस अनुच्छेद का प्रयोग इस राज्य के स्थाई निवासी कहे जाने वाले नागरिकों के हक़ में बहुत कम किया है, बल्कि इस अनुच्छेद का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर राज्य को भारत से भिन्न बताने के लिय कुछ ज्यादा किया है l जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासी कहे जाने वाले भारत के नागरिकों के भी मूल अधिकारों का हनन करने वाले कानून इस राज्य में बने हुए हैं और सुधार करने के लिए दिए गए सुझावों को भी यहाँ की सरकारें साल 2018 तक लगातार नकारती आई हैं l
 
 
अनुच्छेद 35A के कारण जम्मू कश्मीर राज्य में रहने वाले इस राज्य के मूल निवासी की श्रेणी वाले भारत के नागरिकों के साथ दशकों से इस राज्य में रहनेवाले में कई अन्य समुदाय भी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं और वंचित रखे जा रहे हैं l
 
 
 
डॉ अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि अगर कोई स्टेट अलग कानून बना रहा है, तो उसे भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का ख्याल रखते हुए ही बनाने की इजाजत होगी यानि यानि किसी भी स्टेट का संविधान भारत के संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दे सकता, उससे अलग नहीं हो सकता। संविधान सभा में डिबेट के दौरान डॉ अंबेडकर ने कहा था-

“This is not true of the proposed Indian Constitution. No States (at any rate those in Part I) have a right to frame its own Constitution. The Constitution of the Union and of the States is a single frame from which neither can get out and within which they must work.” (p. 34, CAD, vol. 2)
 
 
आज समय आ गया है कि एस सी, एस टी, ओ बी सी और महिलाओं, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ाने वाला, विकास के विरोधी आर्टिकल 35 A को समाप्त किया जाए ।
 
 
जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू हो , तिरंगा पूरे सम्मान से वहाँ लहराए , भारत की संसद और संविधान यह सर्वोपरि है, यह स्थापित करने का समय अब आ गया है। समय आ गया है बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने का।