आर्टिकल 370 के खिलाफ जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई करने को सहमत सुप्रीम कोर्ट
   10-जुलाई-2019

 
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खिलाफ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमति दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने “मेन्शन” किये जाने के बाद उन्होंने इस पर सहमति दी।
 
दरअसल दिल्ली प्रदेश भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पिछले साल ये जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद 18 फरवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के पर जल्द सुनवाई के लिए कहा था। लेकिन करीब महीने बीत जाने के बाद इस पर सुनवाई नहीं हो पायी थी।
 
दायर याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद-370 अस्थायी प्रावधान था, जो वर्ष 1957 में राज्य की संविधान सभा के भंग होने के साथ ही खत्म हो गया। ऐसे में 26 जनवरी, 1957 के संविधान सभा के भंग होने के साथ ही अस्थायी प्रावधान खुद-ब-खुद खत्म होना चाहिए। इसके साथ ही याचिका में जम्मू कश्मीर के अलग संविधान को ‘मनमाना’ और ‘असंवैधानिक’ घोषित करने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह भारत के संविधान की सर्वोच्चता और ‘एक राष्ट्र, एक संविधान, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रीय ध्वज’ के सिद्धांत के विपरीत है।
 
यहां आपको य़ाद दिला दें कि सितंबर 2017 के बाद आर्टिकल 35ए को असंवैधानिक ठहराने की मांग करने वाली याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर अभी तक पहली सुनवाई नहीं हो पायी है।