कठुआ रेप केस: पीड़िता के पिता पहुंचे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, दोषियों की सजा बढ़ाने की माँग
   11-जुलाई-2019


 
 

 

पिछले साल जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आठ साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या हुई थी। इस मामले में पठानकोट की अदालत ने 7 में से 6 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 जून को फैसला सुनाया था। 6 में से 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली थी जबकि बाकी 3 को 5-5 साल की कैद हुई थी।
 

कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त के बेटे विशाल जंगोत्रा को सबूत न होने के कारण बरी कर दिया था। कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद अब बच्ची के पिता की माँग है कि दोषियों की सजा बढ़ाई जाए और विशाल जंगोत्रा को भी सजा मिले। बच्ची के पिता ने अपनी इस माँग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है।

बच्ची के पिता के वकील उत्सव बैंस का कहना है कि सांझी राम, दीपक खजूरिया और परवेश कुमार की उम्रकैद की सजा को बढ़ाकर फाँसी दी जाए और जिन्हें 5 साल की कैद मिली है उनकी सजा को बढ़ाकर उम्रकैद किया जाए।

बच्ची के पिता की ओर से दायर की गई पेटिशन में कहा गया है कि एक नन्हीं बच्ची के साथ बलात्कार जैसा घृणित अपराध ‘दुर्लभतम’ (rarest of the rare) की श्रेणी में आता है इसलिए दोषियों की सजा बढ़ाई जानी चाहिए। दोषियों को रणबीर पेनल कोड (आरपीसी) की 120बी (आपराधिक साजिश) 302 (हत्या), 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत सजा मिली थी। इनमें से 2 अभियुक्तों आनंद दत्ता और तिलक राज को सबूत मिटाने के आरोप में रणबीर पेनल कोड की धारा 328 के तहत अदालत ने सजा सुनाई थी।