आतंक पर नकेल कसने का पाकिस्तान का नाटक जारी, हाफिज सईद अंतरिम ज़मानत पर रिहा
   16-जुलाई-2019

 

 
पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 26/11 के गुनहगार हाफिज सईद समेत उसके तीन साथियों को अंतरिम जमानत दे दी है। वैसे तो आतंकवाद की नर्सरी कहे जाने वाले देश पाकिस्तान में ‘एंटी टेररिज्म कोर्ट’ होना ही अपने आप में हास्यास्पद है लेकिन खबर है कि इस कोर्ट ने जमात-उद-दावा के सरगना को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। 
 
हाफिज सईद के वकील ने कहा कि जमात-उद-दावा किसी भी जमीन का गैरकानूनी रूप से प्रयोग नहीं कर रहा इसलिए सईद को छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त की सरकार और काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट (CTD) ने हाफिज सईद पर मुकदमा दायर किया था। इसके खिलाफ सईद और उसके साथियों ने लाहौर हाई कोर्ट में पेटिशन डाली थी जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने CTD को नोटिस जारी किया है। 
 
पंजाब पुलिस के CTD ने हाफिज सईद समेत उसके 13 साथियों के खिलाफ 3 जुलाई को 23 एफआईआर दर्ज करवाई थी। हाफिज सईद पर आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। अमरीका के ट्रेज़री विभाग द्वारा सईद को ‘स्पेशली डेसिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट’ घोषित किया गया है।