जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ 10 फीसदी आर्थिक आरक्षण, कैबिनेट की मंजूरी
   31-जुलाई-2019


मोदी कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) बिल, 2019 को मंजूरी दे दी है। यानि राज्य में अब आर्थिक आधार पर कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण को राज्य में लागू होगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर में सामान्य वर्ग के परिवारों के अभ्यर्थी, जिनको आय 8 लाख रूपये सालाना है, को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये 10 फीसदी आरक्षण ओबीसी, एससी और एसटी कोटे के अलावा लागू होगा। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा पायेंगे।
 
 
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। देशभर के बाकी हिस्से में ये आरक्षण फरवरी महीने से ही लागू हो चुका है।
 
 
आपको बता दें कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए 3 फीसदी आरक्षण की घोषणा पहले ही कर चुकी है।