जम्मू कश्मीर से सुरक्षा व्यवस्था संबंधी प्रतिबंध हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- स्थिति सामान्य होने तक करिये इंतज़ार
   13-अगस्त-2019

 
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में लगाई गयी पाबंदियों को हटाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम ने माना कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहद संवेदनशील हैं, लिहाजा हालात में बेहतरी तक इंतज़ार करना होगा। इन पाबंदियों को हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट हालात सामान्य होने तक इंतज़ार करेगी और अगले 2 हफ्ते बाद इस मामले को फिर से सुना जायेगा।
 
जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से आधा दर्जन जिलों से धारा 144 की पाबंदी हटा ली गयी है। लेकिन 15 अगस्त के तहत मौजूदा हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए कश्मीर घाटी में धारा 144 आंशिक रूप से लागू है। इंटरनेट और फोन भी बंद हैं। इन्हीं पाबंदियों को हटाने के लिए कांग्रेसी नेता तहशीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
 
 
जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अरूण की खंडपीठ ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है, इसीलिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने प्रशासन को सुनिश्चित करने को कहा कि कोई जानमाल का नुकसान न हो।