जम्मू कश्मीर पर दाखिल 7 'Defective' याचिकाओं को सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, फिलहाल नहीं हटेंगी पाबंदियां
    16-अगस्त-2019
 
 
 
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से जुड़ी 7 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गयी थी। जिनकी सुनवाई आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। लेकिन तमाम याचिकाओं को पढ़ने के बाद कोर्ट ने पाया कि ये तमाम याचिकाएं आधी-अधूरी फाइल की गयीं थी। जिसपर पर जस्टिस गोगोई ने कहा कि - समझना मुश्किल है कि इतने महत्त्वपूर्ण विषय पर भी डिफेक्टिव याचिकाएं फाइल की गयी हैं। हम इनको खारिज नहीं करना चाहते क्योंकि इसका असर बाकी याचिकाओं पर भी पड़ सकता है।
 
 
 
 
 
 
 
इन याचिकाओं को फाइल करने वालों में अधिवक्ता एमएल शर्मा और कश्मीर टाइम्स की तरफ से याचिका शामिल थी। कश्मीर टाइम्स ने राज्य में लगी सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धी पाबंदियों को हटाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें कुछ समय देना चाहिए।
 
 
 
फिलहाल कोर्ट ने तमाम याचिकाओं में सुधार कर दोबारा फाइल करने की परमिशन दे दी, जिनको फाइल करने के बाद नए सिरे से दोबारा सुनवाई सुनवाई हो सकती है। तब तक जम्मू कश्मीर में यथास्तिथि बरकरार रह सकती है।