#370 और कर्फ्यू हटाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, दाखिल की गयी थीं दो याचिका
   08-अगस्त-2019



 
कांग्रेसी नेता तहशीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जम्मू कश्मीर में लागू प्रतिबंधों को जल्द हटा लिया जाये। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार ने जम्मू कश्मीर के हिस्सों में कर्फ्यू और धारा 144 लागू की गयी है, इंटरनेट, न्यूज चैनल और मोबाइल सेवा बंद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर कर दिया। 
इस याचिका में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत तमाम नजरबंद नेताओं को भी रिहा करने की अपील की गयी थी। 
 
वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को कमजोर किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें इस फैसले को अंसवैधानिक बताया गया है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर। 
 
गुरुवार को जब ये मामला जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने आया तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे और कह दिया कि वह इस मामले की चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने उठाएंगे. वही इस मामले की लिस्टिंग करेंगे। इस मामले पर अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अगली तारीख तय करेंगे और बताएंगे कि ये कब सुना जाएगा। 
 
इस याचिका को वकील एमएल शर्मा ने दायर किया है, जोकि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करने के लिए कुख्यात हैं।