एनसी के 2 सांसदों को फारूख और उमर अब्दुल्ला से मिलने की इजाजत, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पर दी परमिशन
   13-सितंबर-2019

 
उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त से ही हाउस-अरेस्ट हैं, और फारूख अब्दुल्ला नज़रबंद हैं। उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने नेशनल कांफ्रेंस के 2 सांसद हसनैन मसूदी और अकबर लोन को दोनों से मिलने की सशर्त इजाजत दे दी। हालांकि कोर्ट ने मिलने के लिए कुछ शर्त रखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो मिलने के बाद मीडिया से इस बारे में बातचीत नहीं करेंगे।
 
दरअसल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस और अनंतनाग सीट से लोकसभा सांसद हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी कि उनकी पार्टी के 2 बड़े नेता 5 अगस्त से ही हाउस अरेस्ट हैं। उन्हें दोनों नेताओं की चिंता हो रही है। 6 सितंबर को याचिका दायर होने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। जिसके बाद 11 सितंबर को सुनवाई में राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि मिलने की ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। सरकार दोनों सांसदों को अपने नेताओं से मिलने के विरोध में नहीं है, अगर वो शांतिपूर्ण माहौल को खराब नहीं करते हैं तो।
 
इसके बाद जस्टिस संजीव कुमार की सिंगल जज बेंच ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को एक सप्ताह के अंदर दोनों नेताओं से मीटिंग कराने का आदेश दिया है।
 
साथ ही दोनों सांसदों को हिदायत भी दी है, कि वो सिर्फ हालचाल जानने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। इसे पॉलिटिकल न बनाया जाये और मीटिंग के बाद मीडिया से बात न की जाये।