“जम्मू कश्मीर में सामान्य जनजीवन बहाल हो, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ख्याल रहे”- सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस
   16-सितंबर-2019

 
जम्मू कश्मीर में पाबंदियों को हटाने की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जम्मू कश्मीर में सामान्य जनजीवन बहाल करें, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ख्याल रखें।
 
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पर केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को एफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया है और इस पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है।
 
इस बीच एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि मीडिया कर्मियों को उनके काम के लिए लैंडलाइन और दूसरी कम्यूनिकेशन सुविधाएं दी जा रही है। कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर वृंदा ग्रोवर के मीडिया पर पाबंदियों के आरोप का जवाब देते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि सभी न्यूज़पेपर्स प्रकाशित हो रहे हैं और टीवी चैनलों का भी ब्रॉडकास्ट भी जारी है।
 
कश्मीर टाइम्स की याचिका में मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध होने की शिकायत का जवाब देते हुए एजी केके वेणुगोपाल ने कहा कि साढ़े 5 लाख से ज्यादा लोग ओपीडी में इलाज करा चुके हैं।