सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आज़ाद को दी जम्मू कश्मीर के 4 ज़िलों में सशर्त दौरे की परमिशन, कहा- “दौरे पर राजनीति न करें”
   16-सितंबर-2019

 
कांग्रेस एमपी गुलाम नबी आज़ाद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में दौरा करने और स्थानीय लोगों से बातचीत करने की सशर्त परमिशन दे दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने गुलाम नबी आज़ाद को श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और जम्मू की परमिशन देते हुए कहा कि वो अपनी याचिका में किये गये निवेदन के मुताबिक कोई पब्लिक-स्पीच या पब्लिक रैली नहीं करेंगे।
 
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्य के हालात पर कहा कि- अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं।
 
दरअसल अपनी याचिका में गुलाम नबी आज़ाद ने निवेदन किया था कि- “मैंने जम्मू कश्मीर के नागरिक और एमपी होने के नाते निजी याचिका दायर की है। मैं मानवीय आधार पर लाखों लोगों की दिक्कतों को जानना चाहता हूं, इससे पॉलिटिक्स का लेना-देना नहीं है।”
 
आपको याद दिला दें कि आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाये जाने के बाद गुलाम नबी आजाद श्रीनगर औऱ जम्मू जाने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन उनको दोनों बार एयरपोर्ट से ही वापिस लौटा दिया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर का दौरा करने से मना कर दिया था। लेकिन अब हालात सुधरते देख सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को जाने की परमिशन दे दी है।