शेहला रशीद पर देशद्रोह का मामला दर्ज, कश्मीर में आर्मी को लेकर फेक न्यूज़ फैलाने पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
   06-सितंबर-2019

 
आर्टिकल 370 को हटाने के बाद से ही आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर फर्ज़ी खबरें फैलाने और ट्वीट करने पर कार्रवाई का शिकंजा कसने लगा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शेहला रशीद पर आईपीसी की धारा 124ए, धारा 153, 153ए, 504 और धारा 505 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
 
आपको बता दें कि आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाने के बाद से कश्मीर घाटी में लगी पाबंदियों के बहाने शेहला रशीद ने सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लगातार ट्वीट कर रही है। कुछ ट्वीट्स में शेहला ने आर्मी पर लोकल युवाओं को अगवा करने और पीटने का आरोप भी लगाया था। जो खबरें बाद में झूठी साबित हुई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये रिपोर्ट एडवोकेट की शिकायत के बाद दर्ज की है।
 

 
 
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है-

1) आईपीसी 124ए- देशद्रोह।
 
2) आईपीसी 153- उपद्रव कराने के आशय से बेहूदगी से प्रकोपित करना।
 
3) आईपीसी 153ए- धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।
 
4) आईपीसी 504- शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना।
 
5) आईपीसी 505- लोक रिष्टिकारक वक्तव्य देना, कोई जानबूझकर ऐसी अफ़वाहों को आगे बढ़ाता है जिससे शांति भंग हो सकती है।
 
ये पहला मामला नहीं है जब शेहला रशीद पर एफआईआर दर्ज की गयी है। इससे पहले पुलवामा आतंकी हमले के बाद फरवरी में देहरादून के एक इस्टीट्यूट के कश्मीरी छात्राओं के केस में शेहला ने फर्जी अफवाहों के आधार पर कई ट्वीट किये थे। जिसके बाद देहरादून पुलिस ने शेहला रशीद पर शांति भंग करने का मामला दर्ज किया था।