जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट , कहा- 370 निरस्त होने के बाद एक भी नाबालिक अवैध हिरासत में नहीं
   13-दिसंबर-2019

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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद किसी भी नाबालिग को हिरासत में नहीं लिया गया था। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जुवेनाइल जस्टिस की रिपोर्ट पर सहमति जताते हुये , उसे सही बताया। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के 4 जजों ने सभी जेलों में दौरा करने के बाद रिपोर्ट तैयार की है। बेंच ने कहा कि कोर्ट द्वारा अपने ही जजों पर भरोसा नहीं करना गलत होगा।
 
 
 
 
बता दें कि याचिकाकर्ता एनाक्षी गांगुली की ओर से वकील हुजेफा अहमदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद कश्मीर में नाबालिगों को अवैध हिरासत में रखा गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट को इस विषय में जांच के निर्देश दिये थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार कहा कि कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस की रिपोर्ट से संतुष्ट हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत मामलों में कोई अवैध हिरासत में है, तो वह उचित संस्था का दरवाजा खटखटा सकता हैं।