ICJ में मुँह की खाने के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने का किया फैसला
   19-जुलाई-2019

 

बुधवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुँह की खाने के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने का फैसला किया है। ICJ ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत की ज्यादातर माँगों को मानते हुए भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था। जिसके बाद जाधव को राजनयिक सहायता प्रदान करना पाकिस्तान की मजबूरी है। अब भारतीय राजनयिक जाधव से मिल सकेंगे और यथासंभव सहायता कर सकेंगे। 
 
देर रात पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस द्वारा दिए गए बयान में यह कहा गया कि पाकिस्तानी कानूनों के तहत कुलभूषण जाधव को राजनयिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिसके लिए औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं। जाधव को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उनके अधिकार बता दिए गए हैं। 
 
ICJ ने अपने निर्णय में कहा था कि पाकिस्तान ने वियना संधि (Vienna Convention) का उल्लंघन किया है और उसे जाधव को मिली मौत की सजा पर बिना शर्त पुनर्विचार करना होगा। मौत की सजा पर रिव्यु किसी नतीजे पर भी पहुँचना चाहिए ICJ ने यह भी आदेश दिया। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने 15-1 के बहुमत से फैसला दिया था कि जाधव कॉन्सुलर एक्सेस के हकदार हैं।