07-अगस्त-2019 |
जम्मू कश्मीर | लद्दाख | |
संवैधानिक कानून
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जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश, विधानसभा के साथ | लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश , बिना विधानसभा के |
राज्य का प्रमुख | उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री | उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त |
पुलिस | केन्द्र सरकार के अधीन काम करेगी। | केन्द्र सरकार के अधीन काम करेगी। |
कानून | केन्द्र सरकार के सभी कानून लागू होते है। राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होती है। उपराज्यपाल विधानसभा से पास बिल को खारिज कर सकते है। | केन्द्र के सभी कानून लागू होंगे। |
चुनाव | लोकसभा ,विधानसभा चुनाव दोनों होंगे। | लोकसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। |
विधानसभा सीट | 107 | विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। |
लोकसभा सीट | 5 | 1 |
जनसंख्या | 2011 की मतगणना के अनुसार, 1 करोड़ 22 लाख 67 हजार |
2 लाख 74 हजार
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क्षेत्रफल | 1,63,040 किलोमीटर स्क्वायर है। | 59,196 किलोमीटर स्क्वायर है। |
हाईकोर्ट | जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। |
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अंतर्गत काम होगा।
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जिले | 20 | 2 |
जिलों के नाम | अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बड़गाम, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर, उधमपुर । | लेह और कारगिल |