सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला की जल्द रिहाई करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। दरअसल उमर अब्दुल्ला पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत नजरबंद करने के खिलाफ सारा पायलट अब्दुल्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सारा अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से उमर अब्दुल्ला को तुरंत रिहा करने की अपील की तो कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए जस्टिस अरूण मिश्रा ने कहा कि- “जब बहन ने इतने महीनों तक इंतजार किया, तो और 15 दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।“
आपको बता दें कि 5 फरवरी को उमर अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) लगाने के बाद से हिरासत में हैं। जिसके खिलाफ उनकी बहन सारा पायलट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को इस मामले में होने वाली सुनवाई से जस्टिस मोहन एम शांतनु गोदर ने खुद को अलग कर लिया था। जिसके बाद जस्टिस अरूण मिश्रा की कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई।