J&K के नए डोमिसाइल नियम में संशोधन, स्थायी निवासियों के लिए सरकारी नौकरियां आरक्षित
   04-अप्रैल-2020
 
vv_1  H x W: 0
 
 
जम्मू-कश्मीर के नए डोमिसाइल नियम में गृह मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को संशोधन किया है। जिसके बाद अब राज्य की सभी सरकारी नौकरियां स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित है। बता दें कि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर राज्य में नया डोमिसाइल नियम लागू किया था। जिसके तहत राज्य में 15 वर्षों से अधिक समय से रहने वाला हर नागरिक राज्य का स्थायी निवासी होगा। साथ ही जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए ग्रुप डी की नौकरियां आरक्षित की थी। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने डोमिसाइल नियम में संशोधन करते हुए सभी वर्ग की सरकारी नौकरियां जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए आरक्षित कर दी है।
 
 

 


बता दें कि नए डोमिसाइल नियम के अनुसार राज्य का वह हर नागरिक जो 15 वर्षों से अधिक समय से राज्य में रह रहा है, साथ ही जिसने 7 वर्षों तक जम्मू-कश्मीर में पढ़ाई की है और राज्य में 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षा दी है, वह भी अब स्थायी निवासी है। वहीं जिन्होंने 10 साल तक केंद्र सरकार में अधिकारी, पब्लिक सेक्टर यूनियन अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके है, वह भी अब राज्य के स्थाई निवासी है। अब यह सभी नागरिक राज्य में संपत्ति खरीदने के साथ सभी सरकारी योजनाओं और आरक्षण का भी लाभ उठा सकते है।