मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नीतिगत फैसला – POJKL से मेडिकल की डिग्री लेने वाले भारत में नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस
    13-अगस्त-2020
 
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मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (पीओजेकेएल) की चिकित्सा शिक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (पीओजेकेएल) स्थित मेडिकल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स  (बीओजी) ने 10 अगस्त को एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि समूचा जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों के हिस्सों पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है।  बीओजी के महासचिव डॉक्टर आरके वत्स ने जारी नोटिस में कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र स्थित किसी भी चिकित्सा संस्थान को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम  1956 के तहत अनुमति और मान्यता की जरूरत है। पीओजेकेएल स्थित ऐसे किसी भी चिकित्सा संस्थान को इस तरह की अनुमति नहीं दी गई है। जारी सूचना में कहा गया है कि इसलिए पीओजेकेएल के इन इलाकों में स्थित चिकित्सा कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत में आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत पंजीकरण हासिल करने के योग्य नहीं होगा।
 
 

 

बता दें कि पाकिस्तान बीते कई सालों से कश्मीरी युवाओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए कश्मीरी स्टूडेंट्स को कम कीमत में शिक्षा का लालच देता रहा है। जिसके बाद कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब कश्मीरी युवा पढ़ाई के लिए लीगल चैनल से पाकिस्तान या पीओजेके गया है, लेकिन उसके बाद आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते से लौटे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इस नीतिगत फैसले से पाकिस्तान को गहरी चोट लगी है।