लद्दाख में सिर्फ स्थानीय निवासियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, एलजी ने नए भर्ती नियमों की घोषणा

09 Jun 2021 12:50:03

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केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अब सरकारी नौकरी सिर्फ स्थानीय लोगों लद्दाखियों को ही मिलेगी। लंबे अरसे से उठ रही मांग के बाद लद्दाख प्रशासन ने लद्दाख रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियम 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इन नियमों के लागू होने पर लद्दाख में सरकारी नौकरी केवल लद्दाख के स्थानीय निवासी को ही मिलेगी। हालांकि जम्मू-कश्मीर कैडर से लद्दाख में पहले से तैनात कर्मचारी को नए नियमों के तहत स्थानीय ही माना जाएगा। कारगिल के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने अपने एक ट्वीट में कहा कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लद्दाख यूटी के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियमों को तैयार किया है।  इस अधिनियम के तहत विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित किया जायेगा। लद्दाख प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल आरके माथुर द्वारा बनाए गए ये नए नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। श्रम और रोजगार विभाग लद्दाख द्वारा अधिसूचना के खंड 11 के तहत “कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवासी ना हो”। अधिसूचना में यह भी मेंशन किया गया है कि यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जम्मू कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 की धारा 89(2) के तहत लद्दाख में नौकरी प्रदान की गई है या जिनकी सेवाएं लद्दाख प्रशासन को सौंपी गई हैं।
 




इस मामले पर लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद-कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान ने बताया कि लगभग दो साल पहले हुए जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद से यह हमारी मांग थी। यह फैसला स्वागत योग्य है। वर्तमान में इस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आने वाली भूमि दो निर्वाचित परिषदों, लेह और कारगिल के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने बताया कि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद-कारगिल भी नई भर्तियों में ऊपरी आयु सीमा में छूट और स्थानीय शासन के लिए नियम बनाने की मांग करेगी। वहीं लद्दाख के नागरिक उपराज्यपाल आरके माथुर के इस फैसले से खुश हैं और लद्दाख के तमाम जगहों पर इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है।
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