कश्मीरी हिंदुओं के गुनहगार आतंकी यासीन मलिक दोषी करार, 25 मई को होगा सजा का ऐलान
    19-मई-2022

Terrorist Yasin Malik Found Guilty NIA Court
 
  
कश्मीरी हिंदुओं के गुनाहगार आतंकी यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब यासीन मलिक की सजा पर 25 मई को बहस होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NIA को कहा कि वह यासीन मलिक की आर्थिक स्थिति का पता करे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यासीन मलिक को भी अपनी संपत्ति के बारे में एफिडेविट देने को कहा है।
 

कोर्ट के सामने अपने गुनाह को कबूला था आतंकी यासीन मलिक 

दरअसल आतंकी यासीन मलिक ने बीते दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में अदालत में खुद पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार किया था, जिनमें कठोर गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यानी (UAPA) के तहत लगे आरोप भी शामिल हैं। दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत के सामने यासीन मलिक ने यूएपीए कानून के तहत लगे आरोपों को कबूल किया था, इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि अब 19 मई को अगली सुनवाई होगी।
 

आतंकवादी कृत्यों में शामिल रहा है यासीन मलिक 

दरअसल, यासीन मलिक के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत 2017 में आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने, आतंक के लिए पैसा एकत्र करने, आतंकवादी संगठन का सदस्य होने जैसे गम्भीर आरोप थे, जिसे उसने चुनौती नहीं देने की बात कही और इन आरोपों को स्वीकार कर लिया। यह मामला जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामले से संबंधित हैं।
 
 
 

''खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता'' : यासीन मलिक 

 
पिछली सुनवाई के दौरान मलिक ने अदालत को बताया था कि वह यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने), व 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने ) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (देशद्रोह) के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता।

अलगाववाद की संरक्षण में रची जा रही थी आतंकी साजिशें

 
अलगाववाद की संरक्षण में जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने के लिए लगातार आतंकी साजिशें रची जा रही थीं और वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। ठीक, उसी मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में अलगाववादी नेता के खिलाफ सुनवाई हुई, जिसमें यासीन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
 
बता दें कि कोर्ट ने पहले ही इस मामले में फारूक अहमद डार उर्फ़ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मशरत आलम समेत 15 आरोपियों पर आरोप निर्धारित कर दिए हैं। इस मामले में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरग़ना हाफ़िज़ सईद और हिज़बुल सरग़ना सैयद सलाहुद्दीन भी आरोपी हैं, जिन्हें अदालत भगौड़ा घोषित कर चुकी है।