POJK में निर्यात होने वाले सामान पर GST होगा अनिवार्य ; जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

    30-नवंबर-2025
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Historic verdict of J&k high court on pojk trade 
 
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए साफ कहा है कि पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर (POJK) कानूनी रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए वहाँ भेजा गया कोई भी माल अंतरराष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में नहीं आएगा, और इस पर GST लागू होगा।
 
 
मामला क्या था?
 
 
2017 से 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर से POJK तक बार्टर सिस्टम के तहत व्यापार होता रहा। इस व्यवस्था में पैसों का लेन-देन नहीं होता था। बल्कि सामान के बदले सामान दिया जाता था। व्यापारियों का तर्क था कि यह क्रॉस-एलओसी ट्रेड है, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसा है इसलिए इसे जीरो-रेटेड सेल माना जाए और इस पर GST नहीं लगाया जाए।
 
 
हाल ही में टैक्स विभाग ने व्यापारियों को GST के नोटिस भेजे, जिसके बाद व्यापारी हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने व्यापारियों की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कहा POJK भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।
 
 
वहाँ भेजा गया सामान अंतरराष्ट्रीय नहीं, घरेलू व्यापार के दायरे में आता है। इसलिए इस व्यापार पर GST लागू होगा। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि GST कानून में उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का प्रयोग किए बिना सीधे कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं थी यानी व्यापारी पहले विवाद समाधान के प्रशासनिक रास्तों का उपयोग कर सकते थे।
 
 
फैसले का महत्व
 
 
यह फैसला ना सिर्फ़ कराधान के दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि यह भी बताता है कि भारत न्यायिक स्तर पर भी POJK को अपनी ही भूमि मानता है और किसी भी “सीमा पार व्यापार” की अवधारणा को मान्यता नहीं देता। यह निर्णय पाकिस्तान के लगातार झूठे दावों और भ्रम फैलाने के प्रयासों पर कड़ा और कानूनी जवाब भी है।