केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों 'अवामी एक्शन कमेटी (AAC) और 'जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन' (JKIM) पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है।
इन दो संगठनों में उमर फारूक की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी (AAC) और मसरूर अब्बास अंसारी नीत जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इन संगठनों के सदस्य केंद्र शासित प्रदेश में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार में शामिल रहे हैं।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि ये संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में भी संलिप्त हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए इन संगठनों के सदस्य आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी दुष्प्रचार में लिप्त पाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए इन दोनों संगठनों को पांच साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है।